लॉक डाउन 2 में अब किसी भी नई औधोगिक इकाई को नही मिलेगी अनुमति
कानपुर : (सूरज कश्यप/गुड्डू सिंह) कोविड-19 के प्रथम फेस में चल रही औद्योगिक इकाइयों को लेकर तमाम तरह की असमंजस की स्थिति आ रही थी । जिसको लेकर जिला उद्योग एव उद्यम प्रोत्साहन केंद्र कानपुर के संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला ने बताया कि कोविड-19 के प्रथम फेस के बाद 14 अप्रैल के बाद किसी भी नई औद्योगिक इकाई को उद्योग चलाने की अनुमति नहीं दी गई है।
एक सवाल के जवाब में संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला ने औद्योगिक इकाइयों पर चर्चाओं की तरह तरह की अस्थिरताओ को खत्म करते हुए कहा कि भारत सरकार की ओर से चालू उद्योग इकाइयों की जो नियमावली प्रथम फेस में थी वही अभी है। इस बार नए क्षेत्रों में म्युनिसिपल एरिया से रेलवे आदि में काम करने की वहां पर छूट दी गई है जहां मजदूर रहते हैं।
उन्होंने कहा कि कानपुर इंडस्ट्री का एक गढ़ रहा है यहां के उत्पादन की सप्लाई कानपुर ही नहीं दूसरे स्टेट में भी है लिहाजा यहां खानपान दूध ,मेडिकल तेल साबुन , की अनुमति के साथ-साथ पैकिंग सप्लाई पैकेजिंग सिंचाई पाइप, त्रिपाल, आदि इकाइयां भी चालू है किंतु इसमें काम करने वालों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से केंद्र सरकार की ही नियमावली लागू है।
एक सवाल के जवाब में संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला ने बताया कि इसके लिए बकायदा एरिया मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक टीम तैयार की गई है जो नियमावली के विरुद्ध फैक्ट्रियों में काम करने वालों पर नजर रखे हुए हैं।
No comments